Bihar Shiksha Vibhag:अगर दो स्कूल में नाम है तो नामांकन होगा रद्द,यहां देखें पूरी जानकारी
बिहार शिक्षा विभाग:
बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वैसे छात्र छात्राएं जो दो संस्थाओं से पढ़ाई कर रहे हैं मतलब जिनका एडमिशन सरकारी संस्थान में भी करवाया गया है तथा प्राइवेट संस्थान से भी वह अपनी किसी शिक्षा को पूरी कर रहे हैं तो उन सब के नामांकन रद्द किए जाने का निर्देश जारी किया गया है यह निर्देश बिहार शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के के पाठक के द्वारा जारी किया गया है पिछले 10 दिन में कल 1 लाख से भी अधिक बच्चों का नामांकन रद्द किया गया केके पाठक द्वारा निर्धारित इस नियम में अब सभी बच्चे सिर्फ एक ही संस्थान से पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि एक से अधिक मतलब एक साथ एक से अधिक संस्थान में एडमिशन करवा कर पढ़ाई करना गैर कानूनी माना जाएगा अभी कुछ दिनों पहले ही बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा यह सूचना जारी की गई थी कि वैसे विद्यार्थी जो 15 दिन तक स्कूल में अनुपस्थित रहेंगे उनका नामांकन रद्द किया जाएगा क्योंकि कुछ दिनों पहले तीन दिन तक अनुपस्थित रहने पर बिहार शिक्षा विभाग ने छात्र-छात्राओं के माता-पिता से बात की तथा स्कूल और माता-पिता को सख्त निर्देश दिया है कि 15 दिन से अधिक तक अगर आप स्कूल नहीं आते हैं तो आपका नामांकन रद्द किया जाएगा।
नामांकन रद्द करने की संख्या और भी बढ़ सकती है-
रिपोर्ट के अनुसार 13 सितंबर तक 101 86 बच्चे जो की एक से अधिक संस्थान में एडमिशन करवा के अपने शिक्षा पूरी कर रहे थे उनका नामांकन रद्द किया गया जा चुका है और यह प्रक्रिया जारी ही है तो नामांकन रद्द करने की इस प्रक्रिया में नामांकन रद्द बच्चों की संख्या में और भी बढ़ोतरी हो सकती है यह निर्णय बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो सरकारी स्कूल में 15 से भी अधिक अधिक दिन तक अनुपस्थित होते थे क्योंकि उनकी शिक्षा किसी निजी संस्थान में चल रही होती थी तो वह सरकारी स्कूल आना बंद करके निजी संस्थान में जाते थे अपनी पढ़ाई करने के लिए तो इस निर्णय को लेने का एकमात्र उद्देश्य था कि बच्चे सरकारी स्कूल में आकर पढ़ाई करें तथा एक साथ दो डिग्री लेने के चक्कर में ना पड़े अन्यथा या गैरकानूनी माना जाएगा।
दोबारा नामांकन के लिए क्या करना होगा:
दोबारा नामांकन करने के लिए सभी विद्यार्थियों को अपने पिता का एक शपथ पत्र लाना होगा जिस्म की लिखा होगा कि हमारा बच्चा अब से नियमित स्कूल जाएगा इस शपथ पत्र के साथ हैं आपका नामांकन कर दिया जाएगा क्योंकि अब स्कूल नहीं आने पर यह जिम्मेदारी उनके माता-पिता की होगी फिर दोबारा उनका नामांकन कर दिया जाएगा तो इसलिए वैसे सभी अभ्यर्थी सटक हो जाए जो कि दो संस्थान में अपने शिक्षा पूरी कर रहे हैं एक सरकारी और एक निजी संस्थान और सभी को बता दे कि यह अब एक गैर कानूनी काम है इसलिए एक साथ तो संस्थान में आप एडमिशन न करवाएं बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा यह एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है।